Thursday, 11 May 2023
उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे मामले में आया सुप्रीम फैसला
उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव सरकार को बहाल नही कर सकते क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, ।
शिंदे गुट के 16 विधायकों का स्पीकर करेंगे फैसला - कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता के मामले को स्पीकर समय सीमा में निपटारा करें.
फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला गलत था - शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो संविधान या कानून ने उन्हें नहीं दी है.
उद्धव ने इस्तीफ नहीं दिया होता तो हम राहत दे देते - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था. उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया था. ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता है.
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