Thursday, 11 May 2023
उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे मामले में आया सुप्रीम फैसला
उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव सरकार को बहाल नही कर सकते क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, ।
शिंदे गुट के 16 विधायकों का स्पीकर करेंगे फैसला - कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता के मामले को स्पीकर समय सीमा में निपटारा करें.
फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला गलत था - शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो संविधान या कानून ने उन्हें नहीं दी है.
उद्धव ने इस्तीफ नहीं दिया होता तो हम राहत दे देते - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था. उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया था. ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता है.
Monday, 8 May 2023
गुजरात सरकार ने मामूली केस में लगाई प्रतिष्ठा तो कोर्ट से लगी जबरदस्त लताड़।
गुजरात सरकार एक ऐसे मुकदमे में अपील पर अपील किए जा रही थी जिसमें एक रिटायर्ड सरकारी ड्राइवर की पेंशन में मात्र ₹700 का इजाफा हो गया था सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल के सामने गुजरात सरकार के अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए हिदायत दी कि केंद्रीय या राज्य सरकार की तरफ से फिर ऐसी अपील आई तो जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस बीआर गवई,जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि सरकारों की इस आदत की वजह से अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दायर 40 फीसदी केस ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है ऐसे मुकदमों से अदालतों का समय तो खराब हो ही रहा है जनता से टैक्स के रूप में वसूले गए पैसे को भी बेवजह खर्च किया जा रहा है। मामले के मुताबिक एक रिटायर्ड ड्राइवर की पेंशन में गुजरात हाईकोर्ट ने ₹700 का मामूली इजाफा कर दिया था, सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, पहले सुप्रीम कोर्ट की एकल बेंच ने गुजरात सरकार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पब्लिक के पैसे की बर्बादी है, लेकिन सरकार ने कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर दी, एक बार फिर से जस्टिस गवई की बेंच के सामने यह मुकदमा आया तो जस्टिस जबरदस्त गुस्सा हो गए उन्होंने कहा कि किसी मुलाजिम को ₹700 का फायदा न हो जाए इसके लिए सरकार ₹700000 खर्चा कर देगी, जस्टिस गवई की बेंच ने कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि ऐसी याचिकाएं क्यों दायर की जा रही है? मेहता का कहना था कि सरकार ऐसी याचिकाएं लॉ अफसर से मशविरा करने के बाद ही दायर करती हैं।
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